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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में गंगा में खनन को दी हरी झंडी
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 05 May 2017 12:52 PM IST
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सु्प्रीम कोर्ट
- फोटो : SELF
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में गंगा खनन को हरी झंडी दे दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा में हो रहे खनन पर रोक लगाई थी।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में खनन पर लगी रोक हटा दी गई। नैनीताल हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए उत्तराखंड में खनन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी।
जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ के समक्ष बागेश्वर निवासी नवीन पन्त की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। जिसमें कहा गया था कि खनन से गांव को खतरा पैदा हो गया है।
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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में खनन पर लगी रोक हटा दी गई। नैनीताल हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए उत्तराखंड में खनन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी।
जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ के समक्ष बागेश्वर निवासी नवीन पन्त की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। जिसमें कहा गया था कि खनन से गांव को खतरा पैदा हो गया है।
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