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मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने पहुंचे कई बुजुर्ग
अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 17 Jan 2014 11:42 AM IST
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अमर उजाला की पहल मैरिज रजिस्ट्रेशन से राजधानी देहरादून के लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं।
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शुक्रवार सुबह से कार्यालय में फॉर्म लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। इससे पहले गुरुवार को निशुल्क फॉर्म लेने अमर उजाला कार्यालय पहुंचे कई लोगों की शादी को दस से 25 साल हो चुके हैं।
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फॉर्मों की गई जांच
ऐसे लोगों ने फॉर्म लेने के साथ इसे भरकर मौके पर ही कानूनी जानकारों से जांच करवाई। विशेषज्ञों की मदद से फॉर्म की कमियां भी दूर की गईं। गुरुवार सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक अमर उजाला कार्यालय में फॉर्मों की जांच की गई।
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अनिल पहारी ने बताया कि उनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं। अमर उजाला की पहल के बाद वह पंजीकरण कराने के लिए जागरूक हुए हैं। अनिल ने कहा कि कानूनी मामलों, बीमा क्लेम, पासपोर्ट वीजा आदि के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
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अमर उजाला का यह प्रयास लोगों के लिए मददगार होगा। आईसीएम राजपुर के शिक्षक अनुपम जैन भी पत्नी पायल संग आए थे। उन्होंने अपने फार्म की जांच करवाकर कमियां दूर कीं।
अधिवक्ताओं ने की मदद
अमर उजाला कार्यालय में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी पंत, अधिवक्ता सुयश कुकरेती, शाहनवाज आदि ने फार्मों की जांच की। अधिवक्ताओं ने लोगों को रजिस्ट्रेशन के फायदों और प्रक्रिया की जानकारी दी।
फॉर्म पाने का आज आखिरी मौका
विवाह पंजीकरण के लिए फार्म प्राप्त करने का शुक्रवार को आखिरी मौका है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग अमर उजाला कार्यालय से फार्म प्राप्त कर, यहीं भरने के बाद विशेषज्ञों से जांच करवा सकते हैं।
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वर-वधू के दो-दो फोटो, निवास प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड, सरकारी विभाग, सरकारी अंडरटेकिंग या फिर स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पास बुक जिसमें फोटो प्रमाणित हो या फिर पेंशन बुक की सत्यापित प्रति में से कोई एक चीज।
बेटी के हक में भरा शपथपत्र
मैरिज रजिस्ट्रेशन के फॉर्म लेने पहुंचे लोगों ने अमर उजाला के अभियान बेटी ही बचाएगी के तहत शपथपत्र भी भरे। लोगों ने शपथ ली कि बेटी को न सिर्फ बेटे के बराबर मानेंगे बल्कि घर, परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा देंगे।
दून में नहीं हुई शादी तो भी कराएं पंजीकरण
शादी को एक साल से अधिक समय हो चुका है और शादी का कार्ड नहीं है तो इसकी बाध्यता नहीं है। वोटर आईडी कार्ड, पासबुक के आधार पर पंजीकरण कराया जा सकता है। बस फॉर्म में विवाह के स्थान का उल्लेख करना होगा। ऐसे आवेदक भी बिना किसी दिक्कत के पंजीकरण करा सकते हैं, जिनकी शादी दून से बाहर किसी शहर में हुई हो।
- प्रकाश पाल, वरिष्ठ अधिवक्ता