रुड़की: टिकट नहीं था तो टीटीई ने यात्री को पीट पीटकर किया लहूलुहान, 46 मिनट तक रोके रखी ट्रेन
- रुड़की रेलवे स्टेशन पर चेन खींचकर टीटीई ने करीब 46 मिनट तक रोके रखी ट्रेन
- टीटीई पर चेन खींचने व मारपीट का केस, आरपीएफ ने यात्री का भी चालान किया
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ऋषिकेश से बाड़मेर जाने वाली जोधपुर एक्सप्रेस में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (टीटीई) ने रुड़की में बेटिकट यात्री को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। यही नहीं, टीटीई ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर चेन खींचकर ट्रेन को 46 मिनट तक रोके रखा। बाद में घायल यात्री और टीटीई ने एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) ने यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया है जबकि टीटीई के खिलाफ ट्रेन की चेन पुलिंग करने और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार, बुधवार देर शाम ऋषिकेश से जोधपुर जाने वाली बाड़मेर एक्सप्रेस में राजस्थान के जयपुर निवासी राजेंद्र कुमार हरिद्वार से बगैर टिकट कोच नंबर एस-4 में चढ़े थे। कुछ देर बाद टीटीई करण दीप सिंह कोच में आए और राजेंद्र से टिकट मांगा। यात्री ने कहा कि वह चलती ट्रेन में चढ़े हैं और उनके पास टिकट नहीं है। उनका जयपुर जाना जरूरी है, लिहाजा टिकट बना दिया जाए। आरोप है कि इससे नाराज टीटीई ने यात्री के साथ गालीगलौज कर दी।
विरोध करने पर टीटीई ने ट्रेन में चल रहे दूसरे टीटीई को भी बुला लिया और दोनों ने यात्री के साथ मारपीट शुरू कर दी। ट्रेन रुड़की स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर रात 8.20 बजे पहुंची। यात्री के शोर मचाने पर स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी कोच में पहुंची। यात्री ने बताया कि टीटीई ने उनके साथ मारपीट की है और सिर भी फोड़ दिया। पुलिस ने यात्री और टीटीई को उतरने के लिए कहा, लेकिन टीटीई नहीं उतरा और कई बार चेन खींची।
इससे अन्य यात्री भी परेशान हो गए। स्टेशन मास्टर ने मामले की सूचना कंट्रोल रूम मुरादाबाद को दी। कुछ देर में सीएमआई अजय तोमर भी पहुंच गए। उनके समझाने पर भी टीटीई नहीं माना और चेन पुलिंग करता रहा। इसके बाद आरपीएफ चौकी प्रभारी रामभरोसे और एएसआई जगत सिंह चौहान को यात्री खिलाफ तहरीर दी।
यात्री के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
तहरीर के आधार पर आरपीएफ ने यात्री को हिरासत में ले लिया और टीटीई से भी मारपीट के मामले में रुड़की में उतरने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं उतरा। इस पूरे विवाद के कारण ट्रेन 46 मिनट तक रुड़की में खड़ी रही। ऐसे में आरपीएफ ने इंस्पेक्टर सोनी शर्मा को घटना की जानकारी दी। सोनी शर्मा ने हिरासत में लिए गए यात्री के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जबकि यात्री की तहरीर पर टीटीई करण दीप सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया।
ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोकना कानूनी अपराध है। स्टेशन मास्टर के मीमो के आधार पर गाड़ी संख्या 4887 के टीटीई करण दीप के खिलाफ ट्रेन को 46 मिनट तक गैरकानूनी रूप से रोकने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रेन को 46 मिनट रोकने से रेलवे को नौ लाख से अधिक की क्षति हुई है। टीटीई अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है जबकि यात्री खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है।
- सोनी शर्मा, आरपीएफ थाना प्रभारी
यात्री राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर आरोपी टीटीई करण दीप सिंह के खिलाफ मारपीट, गालीगलौज करने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
- अमित कुमार, जीआरपी चौकी प्रभारी, रुड़की