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निवेशकों को राहत, उद्योगों के नक्शा पास करना हुआ आसान
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राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को सरकार ने राहत दी है। अब उद्योग स्थापित करने के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को आसान किया गया है। जिसमें स्व: प्रमाणन के आधार पर नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इससे निवेशकों को नक्शा पास कराने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) की बोर्ड बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
सचिव उद्योग व सीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुर्वे ने बताया कि सीडा के अधीन आने वाले क्षेत्रों में जिन निवेशकों ने उद्योग लगाने के लिए नक्शा सक्षम स्तर से जारी कराए हैं, उनमें निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नक्शा स्वीकृत कराने की बाध्यता से राहत दी गई है। इसका फैसला सीडा की 18वीं बोर्ड बैठक में लिया गया है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहित के लिए नक्शा स्वीकृत कराने की प्रक्रिया को आसान किया गया है।
अब निवेशकों को स्व: प्रमाणन के आधार पर नक्शा पास की स्वीकृति दी जाएगी। जिससे निवेशक उद्योग का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। निवेशकों को भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले सीडा में पंजीकृत वास्तुविद के साथ एक संयुक्त आवेदन देना होगा कि लेटआउट के प्रावधानों का पालन कर लीज डीड के प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। साथ ही दो साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही भवन का उपयोग किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सीडा की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सीडा वास्तुविद को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई करेगा। सचिव उद्योग ने सीडा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सॉफ्टवेयर में संशोधन कर उद्योगों के नक्शा स्वीकृत करने की नई व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाए।
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सचिव उद्योग व सीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुर्वे ने बताया कि सीडा के अधीन आने वाले क्षेत्रों में जिन निवेशकों ने उद्योग लगाने के लिए नक्शा सक्षम स्तर से जारी कराए हैं, उनमें निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नक्शा स्वीकृत कराने की बाध्यता से राहत दी गई है। इसका फैसला सीडा की 18वीं बोर्ड बैठक में लिया गया है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहित के लिए नक्शा स्वीकृत कराने की प्रक्रिया को आसान किया गया है।
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अब निवेशकों को स्व: प्रमाणन के आधार पर नक्शा पास की स्वीकृति दी जाएगी। जिससे निवेशक उद्योग का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। निवेशकों को भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले सीडा में पंजीकृत वास्तुविद के साथ एक संयुक्त आवेदन देना होगा कि लेटआउट के प्रावधानों का पालन कर लीज डीड के प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। साथ ही दो साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही भवन का उपयोग किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सीडा की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सीडा वास्तुविद को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई करेगा। सचिव उद्योग ने सीडा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सॉफ्टवेयर में संशोधन कर उद्योगों के नक्शा स्वीकृत करने की नई व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाए।
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