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नोट पर कुछ लिखा है तो भी बैंक लेगा, बशर्ते...
अमर उजाला, हल्द्वानी
Updated Sat, 14 Dec 2013 10:14 AM IST
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नोट पर कुछ लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्लीन करेंसी पालिसी में बैंकों के लिए स्पष्ट गाइड लाइन जारी की है।
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आरबीआई ने कहा कि पहली जनवरी से लिखे हुए नोट स्वीकारने से कोई भी बैंक आनाकानी नहीं कर सकता है। बशर्ते नोट पर किसी भी राजनीतिक दल के प्रचार संबंधी स्लोगन न हो।
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असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी
एक जनवरी से लागू हो रही क्लीन करेंसी पॉलिसी में नोट पर कुछ भी लिखना, नोटों की माला बनाना और हवा में उड़ाना अपराध है। लिखे हुए नोटों को एक जनवरी से बैंकों में नहीं स्वीकारे जाने की अफवाह से बैंक अधिकारियों और लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी।
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आरबीआई ने जोनल स्तर पर बैंकों की बैठक ले कहा है कि कोई भी बैंक अगर एक जनवरी से लिखे हुए नोट लेने से इनकार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्पष्ट किया है कि यदि किसी नोट पर राजनीतिक पार्टी का प्रचार स्लोगन या चिह्न बना होगा, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसके बदले धनराशि नहीं दी जाएगी।