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अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी नहीं रखने होंगे साथ, ऐसा करने पर नहीं कटेगा चालान

Mon, 20 May 2019 06:19 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 20 May 2019 06:19 PM IST
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Police Challan will not cut if Driving license and RC save in digital locker 
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

अगर आप भी मोबाइल फ्रेंडली हैं और अपने वाहन के कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस आदि अभिलेख डिजी लॉकर में अपलोड किए हैं तो पुलिस आपका चालान नहीं काट सकेगी। बशर्ते आप किसी अन्य नियम के उल्लंघन में पकड़े जाएं। 

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यातायात पुलिस को रविवार को डिजी लॉकर में वाहन संबंधी कागजात जांचने का प्रशिक्षण दिया गया। आईटीडीए के विशेषज्ञों ने यातायात पुलिसकर्मियों को बताया कि यह नियमों के अनुसार वैध हैं। 

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आईटीडीए के सीनियर कंसलटेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट आलोक तोमर ने बताया कि डिजी लॉकर भारत सरकार की ओर से शुरू की गई सेवा है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के वाहनों के दस्तावेज रखे जा सकते हैं। मूल प्रति मांगे जाने पर यह अभिलेख दिखाए जा सकते हैं।

डिजी लॉकर में अपलोड दस्तावेज आईटी एक्ट का नियम संख्या 9-ई के तहत मूल प्रति ही माने जाएंगे। एसपी यातायात प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि डिजी लॉकर की व्यवस्था पर मंथन चल रहा है। योजना है कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। 

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