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सूचना नहीं दी, अब देने पड़ रहे 25 हजार
अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 21 May 2014 11:00 PM IST
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कन्याधन और आय प्रमाण पत्र के संबंध में मांगी गई सूचना न देना लोक सूचना अधिकारी को महंगा पड़ा। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न देने को गंभीर मानते हुए राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा ने उक्त अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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रुड़की के सुरेंद्र कुमार ने लोक सूचना अधिकारी सुधीर शर्मा से आरटीआई के तहत कन्याधन योजना और आय प्रमाण पत्र के संदर्भ में जानकारी मांगी थी।
सुधीर शर्मा की ओर से जानकारी नहीं मिली तो मामला अपीलीय अधिकारी का दायित्व निभा रहे राजस्व निरीक्षक तक पहुंचा पर यहां भी मामला नहीं सुलझ पाया।
राज्य सूचना आयुक्त तक पहुंचा मामला
सूचना न मिलने पर मामला राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा तक जा पहुंचा। आयुक्त ने इस मामले में जवाब मांगा तो दूसरी ही स्थिति सामने आई।
बताया गया कि लोक सूचना अधिकारी सुधीर शर्मा की जगह अब मंगेश त्यागी लोक सूचना अधिकारी है। मंगेश त्यागी का कहना था कि यह मामला पूर्व लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है और अब सूचना दी जा रही है।
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आयुक्त ने मानी गलती
आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी मंगेश त्यागी के स्पष्टीकरण को संतोषजनक माना पर कहा कि सूचना के आवेदन का निस्तारण वर्तमान लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर किया जा सकता है।
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सूचना न देने पर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सुधीर शर्मा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयुक्त के मुताबिक आवेदनकर्ता को आवेदन के तहत मांगी गई सूचना अब दे दी गई है।