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ढकरानी की महिला प्रधान को पद से हटाने के आदेश.
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विकासनगर। जांच में शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने विकासनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत ढकरानी की महिला प्रधान जाहिरा खातून को प्रधान पद से पृथक कर दिया है। उपनिर्वाचन होने तक शासकीय हित को देखते हुए उपप्रधान को चार्ज सौंपने के आदेश दिए गए हैं साथ ही खंड विकास अधिकारी को जालसाजी के लिए प्रधान के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चत करने को कहा है।
ढकरानी निवासी सफदर इकबाल ने 5 अक्टूबर 2019 को महिला प्रधान द्वारा नामांकन प्रक्रिया के दौरान आठवीं उत्तीर्ण का फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाए जाने की शिकायत की थी। जिस पर पहले एडीएम विकासनगर स्तर से जांच की गई। जांच आख्या के आधार पर पंचायती राज अधिनियम के तहत महिला प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जांच अधिकारी उपरजिस्ट्रार देहरादून ने भी अपनी जांच आख्या में मदरसा इस्लामिया रहीमिया अजीजिया ढकरानी को मान्यता प्राप्त न होने की बात कही। इसी मदरसे से आठवीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रधान द्वारा नामांकन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया। जिलाधिकारी ने प्रधान की आपत्तियों को पोषणीय नहीं माना। प्रधान समर्थन में कोई समुचित दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। जांच में शैक्षणिक प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल और मदरसा द्वारा निर्गत होना नहीं पाया गया।
-कोट
मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। फिलहाल मुझे आदेश प्राप्त नही हुए हैं। आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रमाण पत्रों की फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। विपक्षियों ने सरकार को प्रभाव में लेकर इस आदेश को पारित करवाया है। जाहिरा खातून, प्रधान
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ढकरानी निवासी सफदर इकबाल ने 5 अक्टूबर 2019 को महिला प्रधान द्वारा नामांकन प्रक्रिया के दौरान आठवीं उत्तीर्ण का फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाए जाने की शिकायत की थी। जिस पर पहले एडीएम विकासनगर स्तर से जांच की गई। जांच आख्या के आधार पर पंचायती राज अधिनियम के तहत महिला प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जांच अधिकारी उपरजिस्ट्रार देहरादून ने भी अपनी जांच आख्या में मदरसा इस्लामिया रहीमिया अजीजिया ढकरानी को मान्यता प्राप्त न होने की बात कही। इसी मदरसे से आठवीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रधान द्वारा नामांकन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया। जिलाधिकारी ने प्रधान की आपत्तियों को पोषणीय नहीं माना। प्रधान समर्थन में कोई समुचित दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। जांच में शैक्षणिक प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल और मदरसा द्वारा निर्गत होना नहीं पाया गया।
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-कोट
मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। फिलहाल मुझे आदेश प्राप्त नही हुए हैं। आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रमाण पत्रों की फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। विपक्षियों ने सरकार को प्रभाव में लेकर इस आदेश को पारित करवाया है। जाहिरा खातून, प्रधान
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