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'हत्या' को छुपाने के लिए आरटीआई में दी गलत सूचना
अमर उजाला, कोटद्वार
Updated Mon, 16 Sep 2013 06:21 PM IST
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आरटीआई के तहत गलत सूचना देना यूपीसीएल के लोक सूचना अधिकारी को भारी पड़ गया है। मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के बाद यूपीसीएल के लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ गलत सूचना देने का यहां मुकदमा दर्ज किया गया है।
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यमकेश्वर ब्लाक के सिल्डीकाटल गांव निवासी कमलेश्वर बडोला ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। बडोला का बेटा अभिलाष बडोला यूपीसीएल में संविदा कर्मी था। 11 जुलाई 2012 को यमकेश्वर क्षेत्र में बिजली की लाइन पर काम करते वक्त करंट से मौत हो गई थी। उसके पिता का कहना था कि जेई की लापरवाही से शटडाउन वापस लिया गया था, जिससे अभिलाष को करंट लग गया।
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उनकी रिपोर्ट के आधार पर राजस्व पुलिस ने भादंसं की धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में कोई प्रगति नहीं हुई तो उन्होंने यूपीसीएल से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। कमलेश्वर बडोला का कहना है कि पहली सूचना से संतुष्ट न होकर उन्होंने दोबारा सूचना मांगी।
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दूसरी बार सूचना मांगने पर लॉग बुक की पहली बार दी गई प्रति और दूसरी बार दी गई प्रति में काफी भिन्नता थी। जिससे उनको सूचनाएं भ्रामक लगीं। इस पर उन्होंने जून 2013 में मुख्य सूचना आयुक्त के यहां मामले को लेकर अपील की। सूचना आयुक्त ने जांच में दोनों बार दी गई सूचनाएं अलग-अलग पाई।
दोनों सूचनाओं में भिन्नता पाए जाने पर मुख्य सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा है कि अभ्यर्थी को भ्रामक सूचनाएं दी गई हैं। उन्होंने लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। कमलेश्वर बडोला की रिपोर्ट के आधार पर लोक सूचना अधिकारी यूपीसीएल के खिलाफ थाने में धरा 177 (गलत सूचना देने) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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