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चुनाव ने पुराने कब्जेधारियों को दिलाई राहत, नहीं हटेंगे कब्जे

Thu, 12 Jan 2017 07:57 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 12 Jan 2017 07:57 PM IST
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no action on illegal possession.
election

15 फरवरी तक पुराने अतिक्रमणकारियों को निर्वाचन आयोग से राहत मिल गई। विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह के पुराने कब्जे नहीं हटाए जाएंगे। इस संबंध में आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं। सभी रिटर्निंग ऑफिसरों ने आदेश को फॉलो करना शुरू कर दिया है।

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दरअसल, जहां लोगों ने कब्जा कर निवास स्थान बना लिया है, वहीं का पता उनके मतदाता पहचान पत्र में दर्ज है। पहचान पत्र के पते के आधार पर मतदाताओं के बूथ निर्धारित किए गए हैं। यदि ऐसे में कब्जाधारकों को वहां से हटा दिया गया तो उनके पहचान पत्र में दर्ज पता भी बदल जाएगा। लिहाजा ऐसे लोग उस क्षेत्र के मतदाता भी नहीं रह पाएंगे।
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इसी वजह से निर्वाचन आयोग की ओर से यह निर्णय लिया गया कि मतदान तक किसी भी कब्जाधारी को उसकी जगह से न हटाया जाए। 15 फरवरी तक किसी भी कब्जाधारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
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चुनाव आयोग की ओर से 15 फरवरी तक कब्जे नहीं छेड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मतदान तक पुराने कब्जों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग आफिसरों को निर्देशित कर दिया गया है, लेकिन नए कब्जों को नहीं छोड़ा जाएगा। 
-रविनाथ रमन, जिलाधिकारी 

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