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NH-74 घोटाले मामले में बिल्डर प्रिया शर्मा और सुधीर गुरुग्राम के मॉल से गिरफ्तार

Tue, 20 Mar 2018 11:15 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, रुद्रपुर
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, रुद्रपुर Updated Tue, 20 Mar 2018 11:15 PM IST
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NH 74 scam accused priya and sudhir arrested from gurugram
priya and sudhir

जमीनों की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी एलाइड इन्फ्रा की एमडी प्रिया शर्मा और निदेशक सुधीर चावला को पुलिस ने गुरुग्राम (हरियाणा) के एक मॉल से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को नैनीताल जिला कोर्ट में बुधवार को पेश किया जाएगा। दोनों ही आरोपी 21 जनवरी से फरार चल रहे थे। सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार ने रुद्रपुर कोतवाली में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।

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सीओ काशीपुर राजेश भट्ट मामले की जांच कर रहे थे। गिरफ्तारी के डर से प्रिया और सुधीर भूमिगत हो गए थे। दिल्ली, गाजियाबाद, रुद्रपुर, और मुरादाबाद सहित कई शहरों में दबिश देने के बाद भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी थी।
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12 मार्च को पुलिस ने प्रिया और 15 मार्च को सुधीर चावला के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की थी। पुलिस दोनों को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी कर ही रही थी कि उनके गुरुग्राम में होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने वहां डेरा डाल लिया था।
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NH 74 scam accused priya and sudhir arrested from gurugram
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मंगलवार को गुरुग्राम के एक मॉल से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचक और सीओ राजेश भट्ट ने बताया कि प्रिया और सुधीर को बुधवार को नैनीताल जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा।

भूमि मुआवजा घोटाले में आरोपी बनी प्रिया शर्मा के खिलाफ पहला आरोप फाजलपुर महरौला में एक ऐसी जमीन का सौदा करने का था, जो प्रिया शर्मा के नाम नहीं थी। इस जमीन पर प्रिया ने भूमि मुआवजा घोटाले में जेल भेजे गए स्टांप वेंडर जीशान के साथ साढ़े तीन करोड़ का सौदा किया और उसे सही दर्शाने के लिए पांच काश्तकारों के फर्जी हस्ताक्षरों से एक फर्जी इकरारनामा भी तैयार कर दिया।

इसके अलावा प्रिया पर गलत दस्तावेजों से बिजली कनेक्शन लेने का और कई लोगों के साथ जमीनों की धोखाधड़ी करने का भी आरोप है। सोमवार को ही प्रिया शर्मा के वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि पुलिस ने प्रिया शर्मा की कुर्की की कार्रवाई गलत तरीके से की थी और मनी लांड्रिंग की जांच ईडी को मिलनी चाहिए थी। पुलिस का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने प्रिया की याचिका को खारिज कर दिया।

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