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नैनीताल : तबादले के खिलाफ आईपीएस बरिंदरजीत सिंह हाईकोर्ट गए, वरिष्ठ अफसरों पर उत्पीड़न का आरोप
Sat, 01 Aug 2020 02:04 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 01 Aug 2020 02:04 PM IST
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ऊधमसिंह नगर जिले के निवर्तमान एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने तबादला आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिका में उन्होंने डीजीपी अनिल रतूडी, डीजी लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार और पूर्व आईजी (सेवानिवृत्त) जगतराम जोशी की ओर से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है।
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याचिका में कहा गया है कि उन्हें महत्वपूर्ण मामलों में निष्पक्ष जांच से रोका गया। 12 साल की सेवा में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के इनाम में उनके आठ तबादले किए गए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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हाईकोर्ट ने डीजीपी, डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) और पूर्व आईजी को नोटिस जारी कर 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि नियत की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा नेताओं से विवाद के बाद बरिंदरजीत सिंह का तबादला एसएसपी ऊधमसिंहनगर के पद से आईआरबी बैलपड़ाव के सेनानायक पद पर कर दिया गया था।
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शासन के निर्णय की मुखालफत करते हुए इस तरह कोर्ट जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि मामला न्यायालय में है तो इसका नियमानुसार न्यायालय में जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा, इस पर कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं है।
- अशोक कुमार, डीजी लॉ एंड ऑर्डर