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कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 34 को हाईकोर्ट का नोटिस, पढ़ें क्या है पूरा मामला
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Wed, 28 Nov 2018 08:31 AM IST
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- फोटो : PTI
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कुमाऊं विश्वविद्यालय में संविदा कर्मियों को नियमित करने के मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति सहित 34 को नोटिस जारी किया है।
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मंगलवार को हुई सुनवाई में खंड पीठ ने कहा कि विपक्षी तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करें। पंतनगर निवासी उमेश कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में नियम विरुद्ध संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रहा है। याचिका में कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का उल्लंघन कर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत एसटी/ एससी के पदों को भी भरा जा रहा है और इन पदों पर अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है।
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याचिका में इन पदों को विज्ञापन जारी कर सीधी भर्ती से भरे जाने की मांग की है। इस मामले में कुमाऊं विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डीके नौड़ियाल , पूर्व कुलपति एचएस धामी, तत्कालीन मुख्य सचिव एस रामास्वामी, संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय के 24 शिक्षकों सहित 34 को नोटिस जारी किया है।
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