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उत्तराखंड कैबिनेट: सहकारिता नीति-2026 मंजूर, उपनलकर्मियों को राहत, अग्निवीरों के पुनर्रोजगार के लिए अलग सेल

Tue, 25 Aug 2026 02:07 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 25 Aug 2026 02:07 PM IST
सार

उत्तराखंड  कैबिनेट बैठक में आज 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी गई। वहीं सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी।

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Uttarakhand Cabinet Meeting Today CM Dhami to Chair Key Meeting on Health Education and Other Proposals
अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को दूसरे चरण में समान कार्य-समान वेतन का लाभ राज्य स्थापना नौ नवंबर से मिलेगा। सेवा से लौटकर आने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल होगी, जिसके लिए छह पद सृजित किए गए हैं। वहीं, राज्य में पहली बार सहकारिता नीति मंजूर हुई है तो 1320 मेगावाट सस्ती बिजली का रास्ता साफ हो गया है। धामी कैबिनेट ने ये अहम फैसले लिए।

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मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि बैठक में प्रदेशभर में क्षतिग्रस्त सड़कों पर चर्चा हुई। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून खत्म होते ही तत्काल सड़कों की मरम्मत कराएं। अक्तूबर में खुद सीएम धामी सड़क मार्ग से प्रदेशभर का दौरा करेंगे।
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बैठक में तय किया गया कि एक जनवरी 2016 के बाद अब दूसरे चरण में नौ नवंबर से एक जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 के बीच नियोजित उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण के तहत 13 नवंबर 2018 से 15 अक्तूबर 2024 तक नियोजित कार्मिकों को एक अप्रैल 2027 से यह लाभ मिलेगा। सेवा में कृत्रिम ब्रेक वाले उपनलकर्मियों को एक जनवरी 2016 से न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। किसी विभाग में सृजित पदों के सापेक्ष अधिक उपनलकर्मी काम कर रहे हैं तो उन्हें वरीयता क्रम में पहले पदों के सापेक्ष नियोजित किया जाएगा। पद उपलब्ध न होने पर नए पदों का सृजन या समायोजन किया जाएगा। निगमों, परिषद व स्वायत्तशासी संस्था अपने स्तर पर निर्णय लेंगे।
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कैबिनेट में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल की स्थापना पर चर्चा हुई। तय किया गया कि इसके लिए स्थापित सेल को प्रभावी बनाने के लिए संविदा के आधार पर छह पद सृजित किए जाएंगे। इसमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक व एक डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को सहकारिता नीति मंजूर
कैबिनेट ने केंद्र की राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति को मंजूरी दे दी। इसे राज्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। नीति में प्रमुख रूप से सात रणनीतिक मिशन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें नींव का सशक्तीकरण, जीवंतता को प्रोत्साहित करना, सहकारी संस्थाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता तक पहुंच का विस्तार करना, नए एवं उभरते क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना, युवा पीढ़ी को सहकारी विकास के लिए तैयार करना और आर्थिक व्यवहार्यता एवं विविधीकरण शामिल है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कोयले से मिलेगी 1320 मेगावाट सस्ती बिजली
प्रदेश को पूर्व से आवंटित कोयले से बिजली उत्पादन का काम अदानी पावर को दिया गया है। न्यूनतम बोलीदाता अदानी पावर राज्य को 25 साल तक 5.746 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली देगा। खास बात ये है कि इसके लिए छत्तीसगढ़ में खुद जमीन लेकर प्लांट भी अदानी पावर बनाएगा। उत्तराखंड को जो कोयला आवंटित है, उसकी खरीद भी खुद करेगा। 1320 मेगावाट के इस प्लांट से उत्तराखंड ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस राज्य बन जाएगा। इसके लिए यूपीसीएल से होने वाले समझौते, नियामक आयोग की स्वीकृतियों के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया।

शहीद सैनिकों की याद में स्थापित होंगी मूर्तियां
कैबिनेट में उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य के शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इस पहल से शहीद सैनिकों की स्मृतियां सदैव जीवंत रहेंगी और युवाओं को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिलेगी।

ये भी हुए अहम फैसले
-सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण की उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के साथ संलग्न अनुसूची-1 में वेतन मैट्रिक्स की तालिकाएं निर्गत की गई थीं। प्रचलित वेतन मैट्रिक्स की तालिकाओं में लेवल-13 क के बाद सीधे लेवल-15 एवं लेवल-16 का प्रावधान है, जबकि केंद्र सरकार में वेतन लेवल-13 क के पश्चात वेतन लेवल-14 एवं वेतन लेवल-15 अंकित है। लिहाजा, इसके संशोधन को मंजूरी दी गई।
-प्रदेश में सीएनजी और इलेक्ट्रिक मोड में चलने वाले हाइब्रिड वाहनों की वाहन टैक्स छूट हुई खत्म। टैक्स में दायरे में लाने को मंजूरी।
-उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख एवं ग सेवा नियमावली 2026 के प्रख्यापन पर मुहर।
-औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण एवं इंप्लांट्स की समयबद्ध व पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी।
-राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की शाखा खोलने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की 65 एकड़ में से एक एकड़ भूमि 99 साल की लीज पर देने पर मुहर।
-उत्तराखंड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी।
-लोकायुक्त और सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति के कार्यकलापों का निर्धारण नियमावली 2026 को मंजूरी।
-उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी। शहरी आबादी में जमीनों का होगा सर्वेक्षण।
-उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण पर भेजने का प्रस्ताव मंजूर। 22 तृतीय श्रेणी, 63 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को ऊधमसिंह नगर व आसपास के जिलों में किया जाएगा स्थानांतरित।
-रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में 116 आवासों के आवंटन में परिवारों के हिस्से की 10 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी।
-शहरी निकायों में सड़क निर्माण, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, ई-बस संचालन, पेयजल, घाटों के सुंदरीकरण आदि कार्यों के लिए शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी। 94 अस्थायी पदों का सृजन किया जाएगा।
-ऋषिकेश में कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने जा रहे अंत्योदय फाउंडेशन को जनकल्याण कार्य के चलते जमीन की गिफ्ट डीड के स्टांप शुल्क में छूट। 8,87,050 रुपये की मिलेगी राहत।
-उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 की धारा-36 के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून से संबंधित उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम, 2026 को मंजूरी।

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