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नैनीताल हाईकोर्ट ने शराब की दो दुकानों के संचालकों को दिए नोटिस

Thu, 03 Aug 2017 04:12 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 03 Aug 2017 04:12 PM IST
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nainital high court given notice to two wine shops onwer
नैनीताल उच्च न्यायालय - फोटो : ‌file photo

उच्च न्यायालय ने तहसील गरुड़ में दुदिला और कंधार की शराब की दुकानों के संचालकों को नोटिस जारी करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अधिवक्ता डीके जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के ग्राम दुदिला में देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें संचालित की जा रही है।
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याचिका में कौसानी-गरुड़- ग्वालदम राज्य मार्ग पर सिरकोट में विभाग की भूमि और आबादी वाले क्षेत्र में 150 मीटर से कम दूरी पर संचालित शराब की दुकान को हटाने की भी मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाए।
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पक्षों की सुनवाई के बाद की खंडपीठ ने दुदिला व कंधार की शराब की दुकानों के संचालकों को नोटिस जारी करते हुए सरकार को भी जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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