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उत्तराखंड: अब नगर निगम किसी भी समय नहीं उठा सकेगा देहरादून का कूड़ा, हाईकोर्ट ने दिया 'टाइम टेबल'

Mon, 24 Sep 2018 07:48 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Mon, 24 Sep 2018 07:48 PM IST
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Nainital High court Give time table for garbage clean to dehradun nagar nigam
garbage

हाईकोर्ट ने देहरादून शहर में कूड़ा उठान के लिए नया टाइम टेबल दिया है। कोर्ट की समय सारिणी के अनुसार, 15 अप्रैल से 15 सितंबर तक सुबह पांच बजे से पहले, शाम 8.30 बजे के बाद और 16 सितंबर से 14 अप्रैल तक सुबह सात बजे से पहले तथा शाम छह बजे के बाद सफाई के आदेश नगर निगम को दिए हैं। 

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सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ को नगर निगम ने बताया कि शहर में घरों से कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था कर ली गई है। देहरादून निवासी जतीन सब्बरवाल की याचिका पर पूर्व में कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून और नगर निगम को 24 घंटे में शहर से कचरा हटाने को कहा था। सोमवार को याची ने कोर्ट में 24 सितंबर की सुबह के फोटोग्राफ भी पेश किए। फोटो से जाहिर हो रहा था कि कई स्थानों से सुबह कूड़ा नहीं उठाया गया है।
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याची का कहना था कि शहर में कई जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी, नगर निगम और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी की। इन शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान जगह-जगह कचरे का ढेर लगे हुए थे।

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