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निकाय विस्तार के मामले में हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दिया बड़ा झटका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 09 Mar 2018 03:45 PM IST
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नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : PTI
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निकायों को लेकर किए गए सीमा विस्तार को फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के सभी नोटिफ़िकेशन को निरस्त कर दिया है।
अदालत ने निकाय विस्तार के मामले में सरकार को 7 दिन में सभी याचिकाकर्ताओं समेत ग्रामीणों के पक्षों एवं आपत्तियों को सुनने को कहा
बता दें कि राज्य सरकार ने पूर्व में प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगमों और नगर पंचायतों के विस्तारीकरण का फैसला लिया था।
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अदालत ने निकाय विस्तार के मामले में सरकार को 7 दिन में सभी याचिकाकर्ताओं समेत ग्रामीणों के पक्षों एवं आपत्तियों को सुनने को कहा
बता दें कि राज्य सरकार ने पूर्व में प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगमों और नगर पंचायतों के विस्तारीकरण का फैसला लिया था।
Uttarakhand: Nainital High Court repeals all notifications by the state govt over the matter of Municipal Corporations expansion. The Court repealed the notification directing villages to be included under Municipal Corporations.
— ANI (@ANI) March 9, 2018
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