फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   MLA Mahendra Bhati murder case: Nainital High Court acquitted all accused

महेंद्र भाटी हत्याकांड: सजा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज, मामले के सभी दोषी उत्तराखंड हाईकोर्ट से बरी

Wed, 15 Dec 2021 12:32 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 15 Dec 2021 12:32 PM IST
सार

मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

विज्ञापन
MLA Mahendra Bhati murder case: Nainital High Court acquitted all accused
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI (File Photo)

विस्तार

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दादरी से पूर्व विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड के आरोपी प्रनीत भाटी को भी बरी कर दिया है। मामले में डीपी यादव, करन यादव, लक्कड़ पाला सिंह को कोर्ट पहले ही बरी कर चुका है। इस मामले में अब सभी आरोपी बरी हो चुके हैं।

विज्ञापन

 
महेंद्र भाटी के बेटे की याचिका खारिज
कोर्ट ने सभी दोषियों आरोपियों की सजा बढ़ाने की मांग करने वाली महेंद्र भाटी के बेटे की याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन


1992 में हुई थी गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या
कुछ दिन पूर्व कोर्ट ने  मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। मामले के अनुसार 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या कर दी गयी थी। जिसका आरोप डीपी यादव, प्रनीत भाटी, करण यादव व पाल सिंह पर लगा था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed