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लॉकडाउन में बंद रहे उद्योगों को उत्तराखंड सरकार ने दी राहत, 33 फीसदी विद्युत फिक्स्ड चार्ज माफ
Fri, 12 Jun 2020 01:02 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 12 Jun 2020 01:02 AM IST
सार
- सीएम ने ऊर्जा मंत्री से उठाया था मामला, मिली 39 करोड़ रुपये की रिबेट
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- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन में 57 दिन बंद रहे राज्य के औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठान श्रेणी के उपभोक्ताओं का 33 प्रतिशत विद्युत फिक्स्ड चार्ज माफ कर दिया है। यह छूट जुलाई के बिजली बिलों में उपलब्ध कराई जाएगी।
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लॉकडाउन के कारण राज्य में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियां पूरी तरह बंद हो गई थीं। जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं का मार्च 2020 से मई 2020 तक के फिक्स्ड चार्ज को स्थगित कर कुछ राहत दी गई थी। जिसकी वसूली चार मासिक किश्तों में जुलाई 2020 से अक्तूबर 2020 की अवधि में की जानी है।
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इस परकोई विलंब अधिभार भी नहीं वसूला जाना है। इस बीच मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री से दूरभाष पर बात की। पत्र के माध्यम से उन्होंने केंद्रीय विद्युत उत्पादन/पारेषण निगमों को विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज में छूट देने का अनुरोध किया।
केंद्र सरकार के निर्देश पर एनटीपीसी लि., एनएचपीसी लि., टीएचडीसी लि., एसजेवीएनएल तथा पीजीसीआईएल ने यूपीसीएल को विद्युत फिक्स्ड चार्ज में 39.42 करोड़ की छूट दे दी। इस धनराशि से उद्योगों और वाणिज्यक प्रतिष्ठान श्रेणी के उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज में लगभग 33 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बता दें कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों तथा धर्मशालाओं को अप्रैल 2020 से जून 2020 की अवधि के फिक्स्ड चार्ज में पूर्ण छूट पूर्व में ही दी जा चुकी है।