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कैलास मानसरोवर यात्रा GST के दायरे से बाहर, रेस्टोरेंट मालिकों को भी मिलेगा फायदा

Sat, 20 May 2017 12:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 20 May 2017 12:59 AM IST
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Kailash Mansarovar Yatra out of the purview of GST

कैलास मानसरोवर यात्रा को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है।

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प्रदेश की होटल व रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलेगी।

आबकारी को जीएसटी के दायरे में लाए जाने से इसकी तस्करी पर अंकुश लगेगा। यह जानकारी वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने दी।

वह जीएसटी कौंसिल की बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 

उन्होंने बताया कि लीसा पर 18 के बजाय पांच फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि गुड़, सूजी व खुला दलिया करमुक्त रहेगा।

इतने टर्नओवर पर म‌िलेगा फायदा

Kailash Mansarovar Yatra out of the purview of GST

एक हजार रुपये तक के किराए वाले होटल भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे।

50 लाख रुपये टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट जीएसटी से बाहर रहेंगे। इससे अधिक टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

50 लाख टर्नओवर वाले एसी रेस्टोरेंट जहां बार है, उन पर 18 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

उन्होंने कहा कि कैलास मानसरोवर यात्रा को करमुक्त रखा गया है। इस यात्रा में टूर आपरेटर्स के पैकेज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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