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Dehradun News: नेपाली युवक पर अफीम तस्करी का आरोप सिद्ध, 16 को सुनाई जाएगी सजा

Sat, 13 Jan 2024 02:40 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jan 2024 02:40 AM IST
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Judge NDPS Vikasnagar court has declared
I- 1300 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया था प्रेम बूढ़ाI
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मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विकासनगर की अदालत ने नेपाली युवक को दोषी करार दिया है। उसे 16 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में युवक के पास से बरामद पदार्थ की अफीम के रूप में पुष्टि हुई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकासनगर नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि 25 जून 2019 को कोतवाली विकासनगर पुलिस को सूचना मिली कि बाबूगढ़ चुंगी से बरोटीवाला की ओर जा रहे एक व्यक्ति के पास अफीम है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर प्रेम बूढ़ा निवासी ग्राम पुरंधारा जिला दांग, नेपाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फोन, नेपाली नागरिक प्रमाणपत्र, 1050 रुपये और बैग में रखी पारदर्शी पन्नी में लिपटा चाकलेटी रंग का पदार्थ मिला। अनुभव के आधार पर इसकी पुष्टि अफीम के रूप में की। उसका कुल वजन 1300 ग्राम पाया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कुल सात गवाहों में से छह की गवाही न्यायालय के समक्ष कराई गई। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रेम बूढ़ा को अफीम रखने के अपराध में दोषी करार दिया। सजा 16 जनवरी को सुनाई जाएगी। अभियुक्त वर्तमान में जिला कारागार में बंद है।
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