फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Jan Sangharsh Morcha has opposed the installation of stone

Dehradun News: प्रतिबंधित क्षेत्र में स्टोन क्रेशर आवंटित किए जाने का विरोध

Sun, 22 Oct 2023 11:55 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 22 Oct 2023 11:55 PM IST
विज्ञापन
Jan Sangharsh Morcha has opposed the installation of stone

विज्ञापन



Iनेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति भी जरूरी : नेगी
I

Iजन संघर्ष मोर्चा ने की आवंटन निरस्त करने की मांगI



जन संघर्ष मोर्चा ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व के 10 किमी दायरे में स्टोन क्रेशर लगाए जाने का विरोध किया है। मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से कहा कि अधिकारियों ने सरकार को गुमराह कर नियम विरुद्ध आसन कंजर्वेशन रिजर्व के 10 किमी दायरे के भीतर लाइसेंस जारी कर स्टोन क्रेशर स्थापित कर दिए हैं।



उन्होंने कहा कि भारत सरकार के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (24क) के तहत आसन कंजर्वेशन रिजर्व को बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर वर्ष 2014 में 10 किमी की परिधि के भीतर बिना नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति के किसी भी प्रकार की खनन से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, बावजूद अधिकारियों ने स्टोन क्रेशर के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी।
विज्ञापन


जिस पर सरकार ने प्रतिबंधित दायरे में आधा दर्जन से अधिक क्रेशर आवंटित कर दिए। इसके लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अनुमति भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कहा कि अधिकारी जहां आमजन की पत्रावलियों पर आपत्ति लगा कर उन्हें परेशान करते हैं, वहीं पर्यावरण जैसे गंभीर विषय पर खनन कारोबारियों के पक्ष में रिपोर्ट लगाकर क्रेशर आवंटित कर दिए गए है। कहा कि आवंटन निरस्त न होने पर मोर्चा न्यायालय की शरण में जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed