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जरूरी खबरः तीन दिन में यह विवरण नहीं दिया तो पेंशन से कट जाएगा आयकर

Wed, 11 Dec 2019 11:09 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 11 Dec 2019 11:09 AM IST
सार

  • पेंशनरों को मुख्य कोषाधिकारी ने जारी किए निर्देश

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income tax can be deducted from pension
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

साइबर ट्रेजरी से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को तीन दिन के भीतर वित्तीय वर्ष 2019-20 के कर निर्धारण के लिए अपनी बचत का विवरण मांगा गया है। विवरण न देने की सूरत में पेंशनरों की पेंशन से आयकर की कटौती कर दी जाएगी।

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इस संबंध में मुख्य कोषाधिकारी  बीएन पांडेय ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आयकर की धारा 161 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए केवल साइबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेशनरों को आयकर आगणन के लिए इस वर्ष किए गए निर्धारित बचतों का विवरण जमा करना होगा।

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बिना जीआरडी नंबर के उक्त विवरण मान्य नहीं

यह विवरण उन्हें अपने जीआरडी नंबर को अंकित करते हुए सभी साक्ष्यों सहित चैप्टर के अनुसार तीन दिन के अंदर मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून को छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराना होगा।

उन्होंने बताया कि बिना जीआरडी नंबर के उक्त विवरण मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा तक बचतों का विवरण उपलब्ध न होने की दशा में कार्यालय के अभिलेखानुसार आयकर आगणन कर आयकर की कटौती कर ली जाएगी। 

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