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#कबतकनिर्भया : कर्नाटक से उत्तराखंड आई युवती से ट्रक चालक ने किया दुष्कर्म

Sun, 01 Dec 2019 10:16 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई टिहरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई टिहरी Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sun, 01 Dec 2019 10:16 AM IST
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in uttarakhand truck driver physical molest a Karnataka girl
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

कर्नाटक से उत्तराखंड आई एक युवती से अज्ञात ट्रक चालक ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि टिहरी जिले के कंडीसौड़ में एक अज्ञात ट्रक चालक ने ट्रक में युवती के साथ दुष्कर्म किया।

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पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। कंडीसौड़ के राजस्व उप निरीक्षक ने बताया कि कर्नाटक की एक 28 साल की युवती मानसिक रूप से कुछ परेशान लग रही है।
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उक्त युवती राजस्व पुलिस चौकी में पहुंची। युवती घर से बिना बताए यहां आई है। 28 नवंबर को वह चंबा पहुंची। वहां से एक ट्रक में बैठकर कंडीसौड़ की तरफ आई। जहां रास्ते में ट्रक चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने अपने पिता का मोबाइल नंबर बताया है। राजस्व पुलिस ने उसके पिता से संपर्क कर घटना की जानकारी दे दी ही।

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नैनीताल : दिव्यांग से दुष्कर्म में दोषी को आठ साल की कैद

दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने शनिवार को दोषी को अलग-अलग धाराओं में आठ साल के कठोर कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियुक्त ने पिछले साल 11 मई को बेतालघाट ब्लॉक के एक गांव की दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान उस पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध हुआ।

अभियोजन पक्ष के पैरवीकार जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार को न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने भगत सिंह को धारा 376 में आठ साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो माह की अतिरिक्त कै द भुगतनी होगी। धारा 457 में उसे तीन साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 में दोषी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश ने 357 ए दंड संहिता प्रक्रिया के तहत अदालत ने सरकार को निर्देशित किया है कि वह पीड़िता को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013 के तहत तुरंत प्रतिकर धनराशि भी उपलब्ध कराए।

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