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Dehradun News: शहर की सड़कों पर दोपहिया वाहनों से फर्राटा भर रहे नाबालिग

Sat, 20 Jan 2024 01:09 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jan 2024 01:09 AM IST
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In the city, minor children are roaming on the roads
I- खतरे में जान, वाहन चलाने और रश ड्राइविंग पर चालान का प्रावधान
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I- नाबालिग वाहन चालक के मामले में अभिभावक को सजा का भी प्रावधानI

शहर में नाबालिग बच्चे दोपहिया वाहनों से सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। नाबालिग तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए अपने साथ लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। रश ड्राइविंग और ट्रिपल राइडिंग हो रही रही है।



विकासनगर में 15 से 17 वर्ष के किशोर दोपहिया वाहनों से स्कूल और ट्यूशन के लिए पहुंच रहे। इनमें से अधिकांश वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। यही नहीं कई दोपहिया वाहनों पर तीन-तीन नाबालिग सवारी करते हुए यातायात नियमों को ठेंगा दिखा रहे है।
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गौर करने वाली है कि कोतवाली रोड पर भी कई स्कूल हैं। लेकिन रफ्तार के शौकीन इन किशोरों के मन पुलिस का भय भी नहीं है। एक वाहन पर सवार तीन-तीन किशोर कोतवाली के सामने से सरपट निकल जाते हैं। यहीं नहीं वाहनों के आसपास से तेजी से कट मारते हुए निकलते है। बाइक के साइलेंसर से पटाखा भी छोड़ते है। अचानक पटाखे की आवाज से राह चलते लोग घबरा जाते हैं।
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Iअभिभावक पर जुर्माना, सजा का प्रावधानI



नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देने पर अभिभावक पर 25 हजार रुपये के जुर्माने और अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। वहीं बिना हेलमेट वाहन चलाने और ट्रिपल राइडिंग पर एक-एक हजार रुपये का चालान किया जाता है। वहीं रश ड्राइविंग पर चालान के साथ अब मुकदमा दर्ज करने जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद इसके अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधन भी बच्चों को दोपहिया वाहनों से स्कूल आने से रोक नहीं पा रहे हैं।



Iयातायात नियमों का पालन बहुत जरूरी है। नाबालिग वाहन चालक, ट्रिपल राइडिंग और रश ड्राइविंग को लेकर अभियान शुरू किया जाएगा। चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई के साथ स्कूल प्रबंधन को भी नाबालिग बच्चों के दोपहिया वाहनों से स्कूल आने पर रोक लगाने के लिए कहा जाएगा। अभिभावकों से भी अपील है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी वाहन चलाने के लिए न दें। - राजेश साह, कोतवाली प्रभारीI
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