{"_id":"5daf24468ebc3e01346ce231","slug":"husband-gives-triple-talaq-to-wife-and-in-laws-beaten-for-car-in-dowry","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज में कार न देने पर ससुरालियों ने विवाहिता को पीटा, पति ने दिया तीन तलाक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज में कार न देने पर ससुरालियों ने विवाहिता को पीटा, पति ने दिया तीन तलाक
Wed, 23 Oct 2019 10:09 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाल, नानकमत्ता
न्यूज डेस्क, अमर उजाल, नानकमत्ता
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 23 Oct 2019 10:09 AM IST
विज्ञापन
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तराखंड के नानकमत्ता में दहेज में कार न देने पर ससुरालियों ने विवाहिता से मारपीट की। शौहर ने भी निकाह के एक वर्ष बाद ही तीन तलाक बोलकर दूसरे निकाह करने की तैयारी कर शुरू कर दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति, ससुर, सास समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
थाना क्षेत्र के ग्राम डियूढी निवासी दरख्शा नाज पुत्री रफीक अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका निकाह तरतील अहमद पुत्र अब्दुल हफीज निवासी प्रीत विहार कॉलोनी फजलपुर मोहल्ला रुद्रपुर के साथ अप्रैल 2018 में हुआ था। चार पहिया वाहन न मिलने पर पति और ससुराल वाले उसे आए दिन पीटते रहते थे।
विज्ञापन
आरोप लगाया कि 14 अगस्त 2019 को फिर उन्होंने मारपीटा और शौहर तरतील अहमद ने उसे तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। तब से वह पिता के घर रह रही है। बताया कि अब उसको जानकारी मिली कि उसका शौहर दूसरा निकाह कर रहा है।
विज्ञापन
पुलिस ने शौहर तरतील अहमद, ससुर अब्दुल हफीज, सास खैरुन निशा, जेठ हाफिज, देवर फरीद, मन्नान, ननद नाजरा एवं फरहीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए, 323 और दहेज अधिनियम की धारा 3 /4 व मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम 2018 3/4 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।