फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Husband acquitted of dowry harassment charges

Dehradun News: दहेज उत्पीड़न का आरोपी पति दोषमुक्त

Wed, 26 Nov 2025 09:32 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 26 Nov 2025 09:32 PM IST
विज्ञापन
Husband acquitted of dowry harassment charges
विकासनगर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में टिहरी गढ़वाल जिले के बनगांव निवासी राहुल खन्ना को दोष मुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष अपराध को साबित नहीं कर पाया। 12 मार्च 2021 को एक स्थानीय महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि पांच सितंबर 2015 को उनका विवाह राहुल खन्ना से हुआ था। शादी के बाद से पति का व्यवहार खराब था। वह उन्हें मारता-पीटता था। उनके और परिवारजनों के साथ गाली-गलौज करता था। उन्होंने शादी के बाद पति को परिवार से 2.60 लाख रुपये लाकर दिए। उन्होंने अपने पति से कहा था कि उनके परिवार वाले गरीब हैं, वह बार-बार रुपये और बाइक नहीं दे सकते हैं। उनके पति का भाई पुलिस में सिपाही है। दोनों मारपीट करते हैं। पीड़िता के मुताबिक पांच अगस्त 2020 से उसका पति सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो डालकर बदनाम और ब्लैकमेल कर रहा है। पति ने नशीला पदार्थ खिलाकर उनकी अश्लील वीडियो और फोटो बनाई हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, आपराधिक धमकी आदि संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष अपराध को साबित नहीं कर पाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed