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देहरादून में परेड ग्राउंड और तिब्बती मार्केट में संडे बाजार का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
Fri, 23 Aug 2019 08:53 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 23 Aug 2019 08:53 AM IST
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
देहरादून के परेड ग्राउंड व तिब्बती मार्केट के सामने लगने वाले संडे बाजार के मामले में हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नगर निगम व सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून के वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वे 2004 से देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने हर रविवार को बाजार लगाते हैं। करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं।
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वह हर माह नगर निगम को तीन सौ रुपये किराया भी देते रहे हैं। 2004 में जिलाधिकारी ने यह जगह उनको संडे बाजार लगाने के लिए दी थी, लेकिन नगर निगम ने जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया है। कुछ पहुंच वाले लोगों को नगर निगम ने अन्य जगह दुकानें भी दे दीं।
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याचिका में कहा गया कि संडे को पूरा बाजार बंद रहता है और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए वे वहां दुकानें लगाते हैं। याचिका में कहा कि वे खुद ही वहां पर साफ सफाई भी करते आए हैं।
संडे बाजार लगाने से गरीब लोगों को जहां सस्ते में सामान मिल जाता है वहीं कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। याचिका में उन्हें वहां से न हटाने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम और सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।