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प्रधानाचार्यों की पदोन्नति पर नैनीताल हाइकोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 30 Jun 2017 11:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 30 Jun 2017 11:56 AM IST
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high court stop promotion process of principals
nainital high court

हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य के पदों पर चल रही पदोन्नति प्रक्रिया पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। 

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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हेमंत कुमार ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह असंवैधानिक तरीके से की जा रही है।

जो अध्यापक एलटी ग्रेड से प्रवक्ता के पद पर पूर्व में ही पदोन्नत हो चुके हैं, उनको नियम विरुद्ध तरीके से एलटी ग्रेड का टीचर मानते हुए प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन के लिए उपयुक्त करार दिया गया है। ये अध्यापक पूर्व में ही प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति पा चुके हैं और उन्हें एलटी ग्रेड के 55 प्रतिशत कोटे का लाभ भी दिया जा रहा है।
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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इन प्रवक्ताओं को 55 प्रतिशत कोटे के अंदर नहीं रखा जाए। याचिका में कहा गया कि प्रवक्ता पद पर पदोन्नति होने के बाद भी ये अध्यापक बहुत कनिष्ठ हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अग्रिम आदेश तक प्रधानाचार्य के पदों की पदोन्नति पर रोक लगा दी।

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