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HC में अटका नौकरियों में आरक्षण, LT का 10% रिजल्ट रोका

Tue, 17 Nov 2015 03:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून, नैनीताल Updated Tue, 17 Nov 2015 03:33 AM IST
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high court directed to declare LT result, PCS pre result too.

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण का मसला हाईकोर्ट में जाकर फंस गया है। प्रदेश में 3089 एलटी सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से करवाई गई परीक्षा में हाईकोर्ट ने इस 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को छोड़कर शेष 90 फीसदी नतीजे घोषित करने के आदेश दिए हैं।

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साथ ही हाईकोर्ट ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2012 के परिणाम घोषित करने को भी हरी झंडी तो दे दी, लेकिन उसके अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी।

याद रहे, एलटी सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग की ओर से फरवरी 2014 में विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसके बाद उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2015 में भर्ती परीक्षा आयोजित की। लेकिन देहरादून निवासी मनोज चौधरी व अन्य ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में जो 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया है, वो गलत है।

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हाईकोर्ट ने लगा दी थी रिजल्ट पर रोक

high court directed to declare LT result, PCS pre result too.

इस पर हाईकोर्ट ने करीब छह महीने पहले एलटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी। उपनिदेशक विधि आनंद भारद्वाज के मुताबिक दो नवंबर को शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। जिसमें विभाग की ओर से बताया गया कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी हैं और पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

इसके बाद सोमवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई।

चीफ स्टैंडिग काउंसिल सुभाष उपाध्याय ने कहा कि हाईकोर्ट ने एलटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम का दस प्रतिशत छोड़कर 90 प्रतिशत नतीजे घोषित करने के आदेश दिए हैं। इससे सैकड़ों परीक्षार्थियों को राहत मिली है। लेकिन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में क्षैतिज आरक्षण का मसला हाईकोर्ट में जाकर फंस गया है।

रिजल्ट घोषित होंगे, अंतिम परिणाम पर रहेगी रोक

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याचिकाकर्ताओं की आपत्ति पर गौर करते हुए संयुक्त खंडपीठ ने एलटी सहायक अध्यापक भर्ती का 90 फीसदी रिजल्ट घोषित करने को तो कहा, लेकिन दस फीसदी पर रोक लगा दी। साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2012 के परिणाम भी घोषित करने के आदेश दिए। लेकिन इसके अंतिम परिणाम घोषित करने पर भी रोक रहेगी।

लाखों बेरोजगारों की टिकी है नजर
प्रदेश में एलटी सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा के परिणाम के फैसले पर लाखों बेरोजगारों की नजर टिकी हुई है। प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं ने इस भर्ती के लिए परीक्षा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से सैकड़ों परीक्षार्थियों को राहत मिली है।

क्षैतिज आरक्षण मसला फिर चर्चा में
राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण का मसला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। गैरसैंण सत्र से ठीक पहले हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस पर मुहर लगाई थी और इस बाबत शासनादेश भी जारी हुआ था।

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