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Rudraprayag News: फेरी वाले और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक...अब इस गांव की सीमा पर लगाया गया बोर्ड

Wed, 02 Oct 2024 11:56 AM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, तिलवाड़ा (रुद्रप्रयाग)
संवाद न्यूज एजेंसी, तिलवाड़ा (रुद्रप्रयाग) Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 02 Oct 2024 11:56 AM IST
सार

बीते दिनों अन्य जगहों पर हुई घटनाओं के बाद जखोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत कांडा-भरदार के ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय के बाद यहां एक बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा गया कि बाहरी लोगों को प्रवेश बंद है।

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Hawkers and outsiders Entry prohibited board installed on the border of village Tilwara Jakholi Rudraprayag
बोर्ड - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

जखोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत कांडा-भरदार के ग्रामीणों ने फेरी करने वाले और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में गांव की सीमा में तीन अलग-अलग स्थानों पर बाकायदा सूचना बोर्ड भी लगा दिए हैं। ग्राम पंचायत मेदनपुर ने भी बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है।

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बीते सितंबर माह में केदारघाटी के कई गांवों में फेरी वाले, गैर हिंदू और रोहिंग्या के गांवों में प्रवेश और व्यापार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन गांवों की सीमा पर सूचना पट्ट भी लगाए गए थे। सूचना पर पुलिस ने इन गांवों में लगे आपत्तिजनक बोर्ड हटा दिए थे। बाद में बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी थी।

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तब ग्रामीणों कहना था कि, बाहरी लोग फेरी, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत के नाम पर गांवों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत स्तर पर यह पहल की गई है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सूचना बोर्ड को संशोधित कर बाहरी और फेरी वालों के गांवों में प्रवेश व व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई।

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पांच हजार रुपये लगेगा जुर्माना
अब, जखोली विकासखंड के कांडा-भरदार में बाहरी और फेरी वालों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में गांव की सीमा में तीन तरफ सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत कांडा के ग्राम प्रधान अमित रावत ने बताया कि ग्रामीणों की सहमति पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। बीते दिनों पहाड़ के अलग-अलग कस्बों में घटित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जो भी फेरी वाला या अन्य बाहरी गांव में घूमता पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया जाएगा।
 

सूचना बोर्ड लगाने के लिए स्वतंत्र

पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घिल्डियाल ने बताया कि ग्राम पंचायत अपने सीमा क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश को वर्जित करने के लिए इस तरह के सूचना बोर्ड लगाने के लिए स्वतंत्र है। कहीं पर भी किसी धर्म विशेष या किसी जाति, समुदाय को अंकित कर कोई भी बोर्ड या सूचना चस्पा नहीं की जा सकती है, ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी।

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