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Haridwar: नए धर्मांतरण कानून के तहत जिले में पहला मुकदमा दर्ज, पति-पत्नी सहित चार पर लगा आरोप
Mon, 09 Jan 2023 10:22 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 09 Jan 2023 10:22 PM IST
सार
आरोप लगाया कि समाज कल्याण विभाग रोशनाबाद में दिनेश से मुलाकात हुई। जहां उसने अपने घर पर सत्संग होने की बात कहकर उसे बुलाया। रविवार को जब दिनेश के घर पहुंचा तो महिला स्टैला, जैबिस्टन, गिन्नी उसे मिले। जिन्होंने कारोबार करने के लिए एक से दो लाख रुपये की रकम देने का वादा किया। इसकी एवज में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने का दबाव बनाया।
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मुकदमा दर्ज (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून बनने के बाद हरिद्वार जिले के कनखल थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश करने के मामले में कनखल पुलिस ने रविवार की देर रात पति-पत्नी सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मालूम हो कि रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के हंगामा करने के बाद यह मामला समाने आया था। पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद जल्द गिरफ्तारी की जा सकती है।
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पुलिस के मुताबिक रविवार को राजागार्डन जगजीतपुर स्थित एक घर में धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया था। रविवार की देर रात पुलिस ने सचिन सैनी निवासी गंगादासपुर फेरुपुर पथरी की शिकायत पर दिनेश निवासी जगजीतपुर, जैबिस्टन और उसकी पत्नी स्टैला निवासी तमिलनाडु हाल पहाड़ी बाजार कनखल, गिन्नी निवासी पंजाब हाल कनखल के खिलाफ नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
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सचिन सैनी ने आरोप लगाया कि समाज कल्याण विभाग रोशनाबाद में दिनेश से मुलाकात हुई। जहां उसने अपने घर पर सत्संग होने की बात कहकर उसे बुलाया। रविवार को जब दिनेश के घर पहुंचा तो महिला स्टैला, जैबिस्टन, गिन्नी उसे मिले। जिन्होंने कारोबार करने के लिए एक से दो लाख रुपये की रकम देने का वादा किया। इसकी एवज में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने का दबाव बनाया। सचिन ने धर्म परिवर्तन करने से साफ इन्कार कर दिया। इसी बीच लोगों को जानकारी मिली और मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। थाना प्रभारी नरेश राठौड़ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
नए धर्मांतरण कानून के तहत कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जबकि आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है।
- मनोज कुमार ठाकुर, सीओ सिटी हरिद्वार