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उत्तराखंड: जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों का होगा 10 लाख का दुर्घटना बीमा, सरकार ने पिछले साल बढ़ाई थी राशि

Sun, 01 Oct 2023 08:38 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 01 Oct 2023 08:38 AM IST
सार

2022 में सरकार ने बीमा राशि को पांच लाख से बढ़ा कर 10 लाख किया। योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

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GST registered traders will have accident insurance of Rs 10 lakh Uttarakhand news in hindi
बीमा - फोटो : istock

विस्तार

प्रदेश सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा की सुविधा दी है। राज्य कर विभाग ने बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के दो लाख व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा।

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जीएसटी से पहले प्रदेश में लागू वैट प्रणाली में व्यापारियों को पांच लाख तक दुर्घटना बीमा की सुविधा दी गई थी। 2022 में सरकार ने बीमा राशि को पांच लाख से बढ़ा कर 10 लाख किया। योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

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राज्य कर के अपर आयुक्त अनिल सिंह ने बताया कि व्यापारियों के लिए संचालित दुर्घटना बीमा योजना के लिए हर साल टेंडर के माध्यम से बीमा कंपनी का चयन किया जाता है। इसके लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में किसी व्यापारी की मौत होने पर आश्रितों को बीमा राशि दी जाएगी। योजना में सरकारी ठेकेदार, कंपनियां शामिल नहीं है।

 

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