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गोलीकांडः विधायक को बचा रही बहुगुणा सरकार
अमर उजाला, देहरादून
Updated Sun, 22 Sep 2013 12:31 PM IST
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कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर फायरिंग मामले में विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने आत्मसमर्पण तो कर दिया लेकिन पुलिस अभी तक न तो उनकी रिवाल्वर जब्त कर पाई है, न ही नामजद किया है।
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इस मामले में न ही रिवाल्वर का लाइसेंस रद्द किया है। पुलिस जांच के बाद ही चैंपियन को नामजद करने की बात कह रही है।
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पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल
विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के गढ़ी कैंट थाने में आत्मसमर्पण करने और थाने से जमानत दिए जाने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
यही नहीं मुकदमे में धाराएं बढ़ाने के बारे में भी पुलिस पर दबाव का आरोप लगाया जा रहा है। घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बयान के बाद भी पुलिस मामले में गवाह खोज रही है।
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मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज
विधायक के शुक्रवार को आत्मसमर्पण करने के बाद मामूली धाराओं में दर्ज मुकदमे को पुलिस ने आर्म्स एक्ट और दूसरी धाराओं में तरमीम नहीं किया है।
पुलिस का तर्क है कि मुकदमे को मजबूत करने के लिए पुख्ता सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, घायलों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, खून के नमूने और घटनास्थल से मिले साक्ष्य एकत्र होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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हथियार से फायर
यह भी पता लगाया जा रहा है कि विधायक ने किस हथियार से फायर किए थे। उसके बाद विधायक की रिवाल्वर या पिस्टल जो भी फायर करने में प्रयुक्त हुआ होगा लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सीओ कोतवाली हरीश चंद्र सती ने बताया कि मामले की जांच कर सबूत एकत्र किए जा रहे हैं।