Uttarakhand: राज्य संस्कृत शिक्षा नियमावली को शासन ने दी मंजूरी, विद्यालयों को मान्यता में नहीं आएगी अब दिक्कत
प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस संबंध में वर्ष 2021 में कैबिनेट की बैठक में मामला आया था। जिस पर मंत्रिमंडल ने विचार करने के बाद निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था।
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शासन ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं संस्थाओं की प्रशासनिक योजनाओं का अनुमोदन भी आसानी से किया जा सकेगा। यह शासनादेश सचिव बृजेश कुमार संत की ओर से जारी किया गया है।
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इस संबंध में वर्ष 2021 में कैबिनेट की बैठक में मामला आया था। जिस पर मंत्रिमंडल ने विचार करने के बाद निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 के लागू हो जाने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए नियुक्ति की जा सकेंगी।