फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Fast track Court Gives 20 Years Imprisonment for sexual assault with Girl in dehradun

देहरादून: फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Sat, 01 Feb 2020 02:26 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sat, 01 Feb 2020 02:26 PM IST
सार

  • दस साल की किशोरी से साल 2018 में हुआ था दुष्कर्म, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

विज्ञापन
Fast track Court Gives 20 Years Imprisonment for sexual assault with Girl in dehradun
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

देहरादून में दस साल की किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में नौ गवाह पेश किए।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 27 अक्तूबर 2018 को डोईवाला कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की लेकिन पीड़िता का कहीं पता नहीं चला। इसी बीच राजस्थान पुलिस को कोटा में किशोरी भटकती मिली।
विज्ञापन


उसने खुद को अनाथ बताया। इस पर उसे अनाथालय में दाखिल कर दिया गया। कुछ दिन बाद उसने आपबीती सुनाई तो राजस्थान पुलिस ने देहरादून पुलिस से संपर्क कर उसे घर पहुंचाया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

पीड़िता के बयानों के आधार पर डोईवाला कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी को दुष्कर्म और पॉस्को की धाराओं में तरमीम कर आरोपी सफीक पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बिचली जोली पाल, मोहल्ला डोईवाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद सफीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि सफीक पीड़िता के पिता के साथ ठेकेदारी करता था। किशोरी को अकेला पाकर वह अक्सर उससे दुष्कर्म करता था। घटना के दिन भी आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया था।

इस दौरान आरोपी को पीड़िता के भाई ने देख लिया था। भाई के डर से पीड़िता घर से भाग निकली। उस दिन से आरोपी भी गायब हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने सफीक को दोषी पाते सजा सुनाई। कोर्ट ने चश्मदीद गवाह के रूप में पीड़िता के भाई के बयान को सबसे अहम माना। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed