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बिना पहचान चुनाव सामग्री छापी तो खैर नहीं

Wed, 19 Mar 2014 07:35 PM IST
अमर उजाला, हरिद्वार
अमर उजाला, हरिद्वार Updated Wed, 19 Mar 2014 07:35 PM IST
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election guideline for printing press

अपर जिला मजिस्ट्रेट और उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरक सिंह रावत ने जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस वालों को निर्देश जारी किए कि बिना घोषित पहचान किए लोकसभा चुनाव से संबंधित कोई सामग्री नहीं छापी जाए।

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उन्होंने कहा कि पंफ्लेट और पोस्टर पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम पता जरुर लिखे जाने को कहा।

दिए चुनाव संबधी निर्देश
प्रिंटिंग प्रेस के व्यवस्थापकों को निर्देश जारी करते हुए उप निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से संबंधित सामग्री छापने से पहले प्रिंटिंग प्रेस वालों को छपवाने वाले की पहचान की घोषणा उसके हस्ताक्षर और दो व्यक्ति जिन्हें वह व्यक्तिगत रुप से अच्छी तरह जानता हो उनकी ओर से सत्यापित कराया जाना जरुरी होगा।
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पहचान की यह घोषणा दो प्रतियों में ली जानी होगी। घोषणा की एक प्रति संबधिंत जिलाधिकारी को जरुर भेजी जाएगी। इन सभी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना प्रिटिंग प्रेस निर्वाचन से संबंधित पोस्टर या पंफ्लेट का प्रकाशन नहीं कर सकेंगे।

तीन दिन के भीतर करें प्रस्तुत
उन्होंने कहा कि किसी भी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए हाथ से नकल करने को छोड़कर कोई भी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा। प्रत्येक मुद्रण को प्रकाशन के घोषणा पत्र के साथ मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

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इसके साथ ही किसी प्रपत्र में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य के लिए ली गई कीमत से संबंधित सूचना भी मुद्रक की ओर से प्रस्तुत की जाएगी।

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