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Uttarakhand News: शिक्षा विभाग के कारनामे अजब-गजब...सुगम की चाह में रोक दी बाकियों की राह

Sat, 06 May 2023 02:06 PM IST
रेनू सकलानी बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून
बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 06 May 2023 02:06 PM IST
सार

तबादला एक्ट की धारा 10 के तहत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में तबादले का मानक तय है। एक्ट में स्पष्ट है कि दुर्गम क्षेत्र में अपनी तैनाती के स्थान पर तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात कार्मिक का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला किया जाएगा, लेकिन यहां नियम दरकिनार है।

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Education department mandatory transfer list Teachers are not leaving due to not getting desired place
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

शिक्षा विभाग के कारनामे अजब-गजब हैं। विभाग दुर्गम से सुगम क्षेत्र के लिए अनिवार्य तबादला सूची में ऐसे शिक्षकों के नाम बार-बार दे रहा है, जो मनपसंद जगह न मिलने के कारण तबादले में जा नहीं रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि अन्य शिक्षकों के सुगम में आने की राह रुक गई है।

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25 जून 2019 और आठ जुलाई 2022 में जिन शिक्षकों के तबादला सूची में नाम आए थे, उनके नाम इस साल फिर से शामिल कर दिया गया है। प्रदेश में शिक्षकों, कर्मचारियों के तबादलों के लिए तबादला एक्ट बना है। तबादला एक्ट की धारा 10 के तहत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में तबादले का मानक तय है।
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एक्ट में स्पष्ट है कि दुर्गम क्षेत्र में अपनी तैनाती के स्थान पर तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात कार्मिक का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान पर तीन साल से कम समय से कार्यरत है, लेकिन उसकी पूरी सेवा दुर्गम क्षेत्र में 10 साल से अधिक है तो वह भी दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला पाएगा। वहीं, शिक्षा विभाग में कई शिक्षक 15 या फिर इससे भी अधिक वर्षों से दुर्गम की सेवा के बाद भी पहाड़ से नहीं उतर पा रहे हैं।

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आदेश हुआ पर नहीं हो रहा अमल

शिक्षा महानिदेशक की ओर से पूर्व में आदेश जारी किया गया था कि जो शिक्षक दुर्गम से सुगम में तबादले के बावजूद सुगम क्षेत्र के स्कूलों में नहीं आना चाहते उन शिक्षकों के तबादलों पर अगले पांच साल तक कोई विचार नहीं किया जाएगा।

इनके हर बार हो रहे तबादले के आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से 25 जून 2019 को दुर्गम से सुगम क्षेत्र में तबादलों के लिए अनिवार्य तबादला आदेश में शिक्षिका अंजना उनियाल का दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाराखेत सहसपुर से रायपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में तबादला किया गया। रंजना नेगी का कोटी विकासनगर से गोरखपुर रायपुर और रेखा राणा का घंडोल गांव रायपुर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहसपुर तबादला किया गया। इन शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने के आदेश किए गए थे, लेकिन अनिवार्य तबादले के आदेश के बावजूद ये शिक्षिकाएं तबादले पर नहीं गई।

शिक्षक तबादले पर नहीं गए
विभाग की ओर से आठ जुलाई 2022 को दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले के लिए एक अन्य तबादला आदेश जारी किया गया। इस आदेश में फिर से खाराखेत सहसपुर की शिक्षिका अंजना उनियाल का खाराखेत सहसपुर से खुशहालपुर सहसपुर, रेखा राणा का घंडोल गांव से सेलाकुई सहसपुर तबादला किया गया। आठ जुलाई 2022 की इस सूची में दिव्या शर्मा का केशरवाला रायपुर से रामपुरखुर्द सहसपुर, नरेश कुमार का कौथी मोंदी कालसी से कटापत्थर विकासनगर तबादला किया गया है, ये शिक्षक तबादले पर नहीं गए। फिर भी इस बार की तबादला पात्रता सूची में इन शिक्षकों के नाम फिर शामिल हैं।

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विभाग की ओर से पात्र शिक्षकों की सूची जनपदों को जांच के लिए भेजी गई है। इस तरह की स्थिति को ठीक किया जाना चाहिए। अन्य जिलों में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। - वंदना गब्र्याल, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा

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