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आपदा ने वाणिज्य कर से बचाया
अमर उजाला, देहरादून
Updated Tue, 20 Aug 2013 11:56 PM IST
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उत्तराखंड के आपदा ग्रस्त जिलों को आगामी 31 मार्च तक वाणिज्य कर से छूट रहेगी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की मंगलवार को वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी।
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ट्रिप शीट की गलती पर पंजीकृत व्यापारी के माल को रास्ते में न रोके जाने पर भी फैसला हुआ। तय हुआ कि 30 सितंबर तक यह छूट लागू रहेगी।
एक हजार रुपये जमा
इसके अलावा ईंट भट्टा पर फार्म-16 के साथ डेढ़ हजार रुपये प्रति फार्म के स्थान पर एक हजार रुपये जमा कराए जाने पर निर्णय हुआ।
इन फैसलों की जानकारी बैठक के बाद राजपुर रोड स्थित एक होटल में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल गोयल और कार्यकारी अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने दी।
तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर
बताया कि आन लाइन त्रैमासिक विवरणी जमा कराए जाने की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। इसके साथ ही फार्म-सी को व्यापारियों की सुविधा के मद्देनजर फार्म 17-सी और 17-एफ के साथ ही एक सप्ताह के भीतर आन लाइन उपलब्ध कराने का आश्वासन वित्त मंत्री ने दिया।
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बैठक हर तीसरे माह
दवा डिस्ट्रीब्यूशन, अन्य प्रदेशों के साथ डील की कर दरों में फर्क, कत्था व्यापारियों को डिपो से माल की खरीद में प्राथमिकता के साथ ही व्यापार मित्र सलाहकार समिति प्रदेश और जिला की बैठक हर तीसरे माह कराए जाने का भी मुद्दा उठा। इस पर भी वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया।
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