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ढैंचा बीज घोटाले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दोबारा दायर होगी जनहित याचिका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 21 Aug 2018 08:25 PM IST
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nainital high court
- फोटो : google
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ढैंचा बीज घोटाले के मामले में अब हाईकोर्ट में दोबारा जनहित याचिका दाखिल होगी। इस मामले में गाजियाबाद निवासी यात्री जयप्रकाश डबराल ने याचिका वापस लेकर नए तथ्यों के साथ दोबारा जनहित याचिका दाखिल करने की अनुमति कोर्ट से मांगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार की पीठ ने याची को इसकी इजाजत दे दी है।
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डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2005-06 में उत्तराखंड में खरीफ की फसल को बढ़ावा देने के बाद ढैंचा बीज वितरण की योजना बनाई गई। 9 फरवरी 2010 को तत्कालीन कृषि निदेशक ने योजना की कार्यान्वित करने का निर्देश दिया। उसी दिन हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरदून और चंपावत में 14900 क्विंटल बीज की आवश्यकता जाहिर करते हुए टेंडर करवा दिया गया।
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टेंडर 60 प्रतिशत अधिक दरों पर हुये और सप्लाई भी अधिक कर दी। 25 फरवरी 2010 को बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए निजी संस्था निधि सीड को ठेका दे दिया गया। सरकार ने इस मामले में 2013 में त्रिपाठी आयोग का गठन किया था। त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट में घोटाले के आरोपों को सही पाया गया और इसके लिए भाजपा सरकार में तत्कालीन कृषि मंत्री और तत्कालीन कृषि सचिव को जिम्मेदार ठहराया गया है।
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हाईकोर्ट के अन्य फैसले:
- हाईकोर्ट ने रुद्रपुर के भदईपुरा में नजूल की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्रिंसिपल सेक्रेट्री को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तिथि नियत की है।
- हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के समस्त बुगयालों से पर्यटकों के लिए लगाई गई हट्स को हटाने के निर्देश दिए हैं।
- हाईकोर्ट ने भोटिया मार्केट से हटाए गए अतिक्रमण मामले में जानकारी लेने के साथ ही कहा कि वहां पर बुलडोजर न चलाएं। यदि किसी दुकान पर बुलडोजर चलाए गए हैं तो उसकी भरपाई की जाएं।
- हाईकोर्ट ने बकरीद पर बकरों का रक्त नालियों में बहाने के मामले में बलि को स्लॉटर हाउस में करने के आदेश दिए हैं।
- हाईकोर्ट ने गंगा में सीवरेज बिना ट्रीटमेंट के बहाने के मामले में कहा है कि वहां पर अनट्रीटमेंट सीवर न डाला जाए।