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देहरादून: शिक्षक की हत्या में पत्नी व उसके प्रेमी को उम्र कैद, पढ़ें पूरा मामला

Thu, 02 Sep 2021 10:49 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 02 Sep 2021 10:49 PM IST
सार

शुरूआत में माना जा रहा था कि अत्यधिक शराब पीने के कारण शिक्षक की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई है।

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Dehradun News: Life imprisonment for wife and her lover in teacher murder
शिक्षक की हत्या के दोषी को जेल लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देहरादून में शिक्षक की हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी सिपाही (निलंबित) को अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर अलग-अलग धाराओं में 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने बताया कि घटना 15 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में हुई थी। उस दिन देर रात पुलिस को रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में व्यक्ति का शव मिला था। शव की पहचान शिक्षक किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई। किशोर चौहान राजकीय इंटर कॉलेज सजवाण काडा, देवप्रयाग में कला पढ़ाते थे।
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शुरूआत में माना जा रहा था कि अत्यधिक शराब पीने के कारण शिक्षक की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई है। ऐसे में पुलिस ने जांच की तो आराघर के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उनकी कार में कोई और भी बैठा हुआ है।
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पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही घटना का खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में 17 जून को पुलिस ने किशोर चौहान की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी हरिद्वार में तैनात सिपाही अमित पार्ले को गिरफ्तार कर लिया। 


स्नेहलता भी शिक्षक थीं और राजकीय इंटर कॉलेज शिवालीधार में गणित पढ़ाती थीं। पूछताछ में स्नेहलता ने बताया कि वह अमित पार्ले से प्यार करती है और पति को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या अमित के हाथों कराई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बुधवार को अदालत में सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई थी। मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 36 गवाह अदालत में पेश किए गए थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया था कि दोनों का यह पहला अपराध है और उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन अदालत ने इस अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए उम्र कैद की सजा का एलान कर दिया। 

इन धाराओं में हुई सजा 
- हत्या और आपराधिक षड़यंत्र (आईपीसी 302 व 120बी)- आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर चार-चार माह की अतिरिक्त कैद। 
- साक्ष्य छुपाना (आईपीसी 201)- पांच-पांच साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद।

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