फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   three year jail in car robbery.

कार लुटेरे को 10 साल बाद तीन साल की जेल

Sat, 27 Sep 2014 10:56 PM IST
अमर उजाला, रोशनाबाद (हरिद्वार)
अमर उजाला, रोशनाबाद (हरिद्वार) Updated Sat, 27 Sep 2014 10:56 PM IST
विज्ञापन
three year jail in car robbery.

कार लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी प्रमोद भारती पुत्र रमेश चन्द निवासी सिविल लाइन मुज्जफरनगर को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2004 का है।

विज्ञापन


अभियोजन अधिकारी संजय चौहान ने बताया कि दिल्ली का एक परिवार अपने बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए 29 मई 2004 को हरिद्वार आया था। गंगा स्नान और गंगा आरती के बाद रात को वह कनखल स्थित एक होटल में रुका था।
विज्ञापन


बंदूक दिखाकर लूटी थी कार
सुबह जब एक सदस्य क्वालिस कार की सफाई कर रहा था तो तीन हथियारबंद लोग उसके पास आए और डराकर चुपचाप गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उन्होंने शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी। बाद में उसे धनौरी रोड पर गाड़ी से उतार कर गाड़ी लूटकर ले गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपी आपस में सुधीर, प्रमोद व गुड्डू नाम पुकार रहे थे। पुलिस ने कार लूट का मुकदमा दर्ज कर जांच करने के बाद तीन आरोपियों सुधीर चौधरी, प्रमोद भारती और गुड्डू त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

साथ में दस हजार का जुर्माना
सुनवाई के दौरान वर्ष 2008 में न्यायालय के आदेश पर गुड्डू की पत्रावली अलग कर दी गयी और सुधीर चौधरी की मौत होने पर उसके खिलाफ कार्यवाही खत्म कर दी गयी, जबकि अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किये गये।


दोनों पक्षों के साक्ष्यों व बहस को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी प्रमोद भारती पुत्र रमेश चन्द निवासी सिविल लाइन मुज्जफरनगर को कार लूट का दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed