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शादी में आई अपने ही स्कूल की छात्रा को कमरे में लेजाकर शिक्षक ने की हैवानियत, इसके बाद...

Wed, 25 Oct 2017 08:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी Updated Wed, 25 Oct 2017 08:26 PM IST
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Teacher rape with his minor student in marriage

शादी में आई अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा को एक शिक्षक ने कमरे में लेजाकर उसके साथ हैवानियत कर डाली। इसके बाद भी उसे तरस नहीं आया। उसने छात्रा के साथ जो किया उसके बाद से वह सदमे में है।

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नाबालिग छात्रा से दुराचार के दोषी शिक्षक को अदालत ने पांच साल की कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने सरकार को भी आदेश दिए कि पीड़िता को पांच लाख रुपये का विशेष मुआवजा दे।
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घटना नौ दिसंबर 2016 की है। 14 वर्षीय पीड़ित छात्रा थलीसैण ब्लॉक के एक स्कूल में तब कक्षा नौ में पढ़ती थी। घटना के रोज वह समीप के गांव में एक विवाह समारोह में गई हुई थी। विवाह में उसी की स्कूल का शिक्षक संजय सिंह पुत्र पंचम सिंह निवासी गांव ऐंठी पट्टी चोपड़ा कोट, थलीसैण भी पहुंचा था।

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Teacher rape with his minor student in marriage

अभियोजन के मुताबिक, शिक्षक ने छात्रा को जबरन कमरे में घसीटकर उसके साथ दुराचार किया। मामले में पीड़िता के पिता ने चोपड़ा कोट पटवारी चौकी में अगले दिन घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

राजस्व पुलिस ने मामले की शुरूआती जांच कर विस्तृत विवेचना के लिए मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया। पुलिस ने छात्रा के मजिस्ट्रेटी बयान, आरोपी के बयान और विभिन्न साक्ष्यों के साथ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता एवं विशेष अभियोजक (पोक्सो) राकेश सामवेदी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेेश किए गए।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन की विशेष अदालत (पोक्सो एक्ट) ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर शिक्षक संजय सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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