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महज 30 रुपये के लिए कत्ल करने वाले बाप-बेटे को मिली उम्रकैद

Mon, 01 May 2017 04:01 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 01 May 2017 04:01 PM IST
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son and father killed a man for just thirty rupees, got life time jail
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इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना फरवरी 2016 को हल्द्वानी में हुई। लाल मस्जिद के सामने की दुकान चलाने वाले फिरोज खान ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उस दिन उसके पिता समीम दुकान में थे। शाम छह बजे पुत्तन की बेटी 50 रुपये का नोट लेकर सामान लेने आई, उसने 20 रुपये का सामान खरीदा और 30 रुपये लौटाने के बाद चली गई।

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कुछ देर बाद पुत्तन व उसका बेटा मो. आदिल दुकान पर आए और 30 रुपये नहीं लौटाए जाने की बात कहते हुए गालीगलौज करने लगे। समीम इससे पहले कुछ कह पाता, पुत्तन व आदिल ने उन पर लात घूसें बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान आदिल ने पिता के गुप्तांग में लात मारी, जिससे समीम बेहोश हो गए। 

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दिल का दौरा

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देर रात फिरोज के पिता समीम ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मामले में डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन साबित करने के लिए 12 गवाह पेश किए गए। 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया तो डीजीसी ने दलील दी कि गुप्तांग में लात मारने की वजह से ही दिल का दौरा पड़ा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया है। 

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