फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   mother killed her new born baby

बाप को शक हुआ तो मां ने की नवजात की हत्या, उम्रकैद

Thu, 19 Jun 2014 09:47 PM IST
अमर उजाला, गोपेश्वर
अमर उजाला, गोपेश्वर Updated Thu, 19 Jun 2014 09:47 PM IST
विज्ञापन
mother killed her new born baby

उत्तराखंड के गोपेश्वर में जिला न्यायालय ने नवजात की हत्या के मामले में आरोपी मां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला अगस्त 2012 का है।

विज्ञापन


गैरसैंण विकासखंड के मोरपाणी गांव निवासी पदम सिंह ने वर्ष 2012 में एसडीएम गैरसैंण को तहरीर देकर पुत्रवधू मीना देवी पत्नी मोहन सिंह पर छह अगस्त को अपने नवजात बच्चे को मार डालने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन

आजीवन कारावास की सजा सुनाई

mother killed her new born baby

राजस्व पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी। राजस्व पुलिस ने आरोपी मीना देवी को गिरफ्तार कर लिया।

मामला अदालत में चल रहा था। बुधवार को जिला जज यूएस नबियाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मीना देवी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पिता ने बच्चे को अपना मानने से किया था इनकार

mother killed her new born baby

अभियोजना पक्ष के अधिवक्ता कुलदीप बर्त्वाल की ओर से दी गई दलील में बताया गया कि मीना देवी का पति मोहन सिंह वर्ष 2012 में घर पर नहीं था।

ऐसे में मीना देवी गर्भवती हो गई। मोहन सिंह ने जन्मे बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया। इसे देखते हुए महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद मार दिया। मीना देवी आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed