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'सीरियल किलर' बुढ़ा और बिटू को मिली उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, कोटद्वार
Updated Sat, 11 Apr 2015 05:13 AM IST
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वर्ष 2010 में एक के बाद एक पांच सीरियल हत्याकांड के आरोपी राशिद उर्फ बुढ़ा और उसके सहयोगी हिमांशु थापा उर्फ बिटू को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने वरुण हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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इसके अलावा दो-दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। दोनों को लूट, आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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बचाव पक्ष ने की कम सजा की अपील
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को वरुण हत्याकांड में अभियुक्तों को सजा के प्रश्न पर सुना। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता नसीम बेग ने अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की बात कही, वहीं बचाव पक्ष की ओर से न्यायमित्र अधिवक्ता अमित सजवाण ने कम से कम सजा की पैरवी की।
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न्यायालय ने राशिद और हिमांशु दोनों को वरुण की हत्या के मामले में जहां आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं दो-दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
लूट और षड़यंत्र में अलग सजा
हत्या से पूर्व वरुण के साथ की गई लूट के मामले में दोनों हत्याभियुक्तों को सात-सात साल की कैद और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना, हत्या के षड्यंत्र में दो-दो साल की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माना, धारा 411 में भी दोषसिद्ध पाते हुए दो साल की सजा से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।