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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   life imprisonment to husband for wife murder

पति से लड़ाई कर पत्नी गई मायके, तो ससुराल में ही जिंदा जला डाला

Tue, 25 Jul 2017 09:13 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़ Updated Tue, 25 Jul 2017 09:13 PM IST
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life imprisonment to husband for wife murder

प‌त‌ि के रोज रोज के झगड़े और मारपीट से परेशान पत्नी नाराज होकर मायके चली गई तो पति ने हैवान‌ियत की हद ही पार कर दी। प‌त‌ि ससुराल गया और पत्नी पर म‌िट्टी तेल डालकर जला द‌िया। 

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने पत्नी को मिट्टी तेल से जलाकर उसकी जान लेने वाले पति को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार तहसील पिथौरागढ़ के बुंगा गांव निवासी कपिल राम शराब पीकर अपनी पत्नी प्रीति देवी के साथ मारपीट करता था।

इससे परेशान होकर प्रीति अपने मायके पिथौरागढ़ तहसील के ही मड़खड़ायत गांव गई थी। 19 जनवरी 2015 को कपिल मड़खड़ायत गांव पहुंचा और उसने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।
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परिवार के लोग गंभीर हालत में झुलसी प्रीति को जिला अस्पताल लाए, जहां उसने 26 जनवरी 2015 को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतका के चचेरे भाई दिनेश कुमार ने कपिल राम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

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आजीवन कारावास के साथ लगे कई चार्ज

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पुलिस ने कपिल राम के खिलाफ धारा 302, 498 ए, 304 बी और 3/4 दहेज उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज किया।  मृत्यु से पहले प्रीति ने एसडीएम अनुराग आर्य और डा. बीएस यादव के समक्ष बयान भी दिए थे। 

अभियोजन पक्ष ने मृतका के चचेरे भाई दिनेश कुमार, मां विमला देवी, डा. वीके गड़कोटी, तहसीलदार एमएम भट्ट, डा. बीएस यादव, एसडीएम अनुराग आर्य, सीओ गणेश कोहली, उपनिरीक्षक नीरज भाकुनी समेत कुल दस गवाहों को अदालत में पेश किया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने मंगलवार को कपिल राम को धारा 302 में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 498 ए में तीन वर्ष का कारावास, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। धारा 304 बी और 3/4 दहेज उत्पीड़न में अपराध साबित न होने पर इन धाराओं में दोषमुक्त कर दिया गया। बताया गया कि प्रीति का विवाह मृत्यु से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुआ था और तब उसकी पांच माह की बेटी थी।

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