दोस्त संग साजिश रच प्रेमिका के नृशंस हत्यारे को उम्रकैद
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दोस्त के साथ साजिश रचकर प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने के मामले में रनाड़ी गांव निवासी अमरदीप और उसके दोस्त अजय शाह को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
डेढ़ साल पुराने हत्या के इस मामले में सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया है।
मुकदमे के अनुसार रनाड़ी गांव निवासी अमरदीप का कंडियालगांव पुरोला की लता से प्रेम संबंध था। इस दौरान अमरदीप के परिजनों ने उसका किसी दूसरी युवती से विवाह तय कर दिया। तब अमरदीप ने लता को रास्ते से हटाने के लिए दोस्त अजय शाह के साथ हत्या का षड्यंत्र रचा।
30 दिसंबर, 2013 को उसने लता को किसी बहाने बड़कोट बुलाया और वहां से उसे मोटरसाइकिल पर राड़ी टॉप ले गया। मौके पर उसका दोस्त अजय शाह पहले से ही मौजूद था।
हत्या के बाद पेट्रोल छिड़क जला दिया शव
अमरदीप ने लड़की को जंगल में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर जंगल में उसके शव को जलाकर चट्टानों के बीच फेंक दिया।
युवती के भाई की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर सक्रिय हुई पुलिस सर्विलांस के जरिए दोनों तक पहुंच गई। पुलिस के सामने अपराध कबूल लेने पर अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने इस मामले में 14 गवाह और सुबूत अदालत में पेश किए। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके अलावा तीन अन्य आरोपों में 11-11 साल के कठोर कारावास और 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जमानत पर रिहा चल रहे अजय शाह समेत दोनों दोषियों को फैसला सुनाते ही पुलिस ने हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।