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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 07 Feb 2014 12:37 AM IST
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सिर पर ईंट मारकर पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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डोईवाला थाना क्षेत्र में निर्बल बस्ती हर्रावाला निवासी मुकेश को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विजयंत कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया था। अर्थदंड न देने पर दस महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
सौ रूपए के ना देने पर की थी हत्या
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया था कि मुकेश शराब पीकर अक्सर पत्नी माया से झगड़ता था। 16 अक्तूबर 2012 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। मुकेश सौ रुपये मांग रहा था।
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माया काम पर जाने के लिए घर से निकली थी तो मुकेश ने उसका पीछा किया और निर्बल बस्ती हर्रावाला रविदास मंदिर के पास सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी।
कोर्ट ने पाया दोषी
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक उभान ने कहा कि माया के सिर पर चोट के तीन निशान थे। कोर्ट ने मुकेश को पत्नी की हत्या का दोषी पाया।
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डोईवाला थाना क्षेत्र में निर्बल बस्ती हर्रावाला निवासी मुकेश को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विजयंत कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया था। अर्थदंड न देने पर दस महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया था कि मुकेश शराब पीकर अक्सर पत्नी माया से झगड़ता था। 16 अक्तूबर 2012 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। मुकेश सौ रुपये मांग रहा था।
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माया काम पर जाने के लिए घर से निकली थी तो मुकेश ने उसका पीछा किया और निर्बल बस्ती हर्रावाला रविदास मंदिर के पास सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी।
कोर्ट ने पाया दोषी
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक उभान ने कहा कि माया के सिर पर चोट के तीन निशान थे। कोर्ट ने मुकेश को पत्नी की हत्या का दोषी पाया।