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पत्नी को जलाकर मारा था, जेल में बीतेगी उम्र
अमर उजाला, पौड़ी
Updated Wed, 04 Mar 2015 06:55 AM IST
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पौड़ी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन ने पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़क जलाकर उसकी हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में विवाहिता के ससुर को दहेज उत्पीड़न का दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है।
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जलने से हुई थी मौत
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेमबल्लभ पंत ने बताया कि 18 अगस्त 2009 में लैंसडौन स्थित आर्मी क्वार्टर में चौबट्टाखाल तहसील के हल्दी गांव निवासी हेमंती झुलसी हालत में मिली थी। 20 अगस्त 2009 को देहरादून में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
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31 अगस्त 2009 हेमंती के पिता मुंड्याप गांव निवासी बच्चीराम मुंडेपी ने लैंसडौन थाने में हेमंती के पति अविनाश जोशी और ससुर उमेश चंद्र जोशी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
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पति ने लगाई थी आग
उन्होंने बताया था कि अविनाश और उमेश चंद्र जोशी हेमंती को दहेज के लिए उत्पीड़ित करते थे। वह अपने अविनाश के साथ लैंसडौन में आर्मी क्वार्टर में रह रही थी। घटना के दिन अविनाश ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी।
पंत ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अविनाश जोशी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से, ससुर उमेश चंद्र जोशी को दहेज उत्पीड़न के मामले में दोषी पाते हुए एक साल की सजा से दंडित किया।